थाना कोतवाली टीम ने ठगी के एक आरोपी को दुर्ग भिलाई से किया गिरफ्तार
फूड इंस्पेक्टर के पद में नौकरी लगाने के नाम से किया ठगी
मंत्रालय रायपुर में अच्छी पहचान का हवाला देकर किया प्रार्थी से ठगी
घटना के बाद से मोबाइल बंद कर फरार था आरोपी
कई बार दबिशों के बाद पकड़ा गया आरोपी
आरोपी को पुलिस द्वारा उसके दुर्ग भिलाई घर से हिरासत में लिया गया
नाम आरोपी :- लारेन्स एन्थोनी कुज पिता एन्थोनी कुज उम्र 57 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी ब्लांक नम्बर 17/07 औधोगिक क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग छ.ग
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नौकरी लगाने के नाम से प्रार्थी से फोन पे में 191,500 रुपए पैसे लेकर नौकरी नहीं लगाकर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना कोतवाली में प्रार्थी विनोद पानीग्राही पिता पुर्णचन्द्र पानीग्राही जाति ब्राहमण उम्र 43 साल निवासी आसना स्कुल पारा जगदलपुर थाना कोतवाली जिला बस्तर ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पूर्व से परिचित लारेन्स एन्थोनी कुज ने मंत्रालय में अपनी अच्छी जान पहचान का हवाला देकर फूड इंस्पेक्टर के पद नौकरी लगाने के नाम से दिनांक 24.07.2022 से 20.09.2024 तक गुगल पे व चेक के माध्यम से लारेन्स एन्थोनी कुज के खाता कं. 50448053419 में कुल रकम 1,91,500 रूपये डाला था और नौकरी लिस्ट के बारे में बार बार तार पूछता रहा तब वह प्रार्थी को घुमता रहा इस प्रकार लारेन्स एन्थोनी कुज नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 1,91,500 रूपये लेकर इसके साथ धोखाधडी करने की रिपोर्ट पर तत्काल धारा 318.4 BNS का अपराध कायम कर विवेचना में लेकर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु टीम दुर्ग भिलाई आरोपी के पते पर रवाना किया गया था जो आरोपी घटना समय से घर पर ना रहकर बाहर से आना जाना करता था जहां पुलिस टीम द्वारा मुखबिर लगाकर काफ़ी मुश्किलों के बाद आरोपी को अपने हिरासत लिया गया जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध धारा कारित करना स्वीकार करते हुए अपने मोबाइल के गूगल पे में पैसे लेना स्वीकार करते हुए अपने पास रखे मोबाइल फोन को पेश किया जिसे वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से आरोपी को आज दिनांक 02.08.26 को विधिवत् गिरफ्तार कर विधिवत् न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी-
निरीक्षक - लीलाधर राठौर
उनि. - अरुण मरकाम ,
प्रउनि भूपेंद्र पैकरा
प्र आर राजू टोप्पो, विनोद चांदने, मोहन कश्यप
आर. - उज्जवल सिंह , रंगलाल खरे , त्रिनाथ कश्यप,तामेश्वर चंद्राकर ,

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